UP Free Ration July 2026: उत्तर प्रदेश में 6 जुलाई से मिलेगा मुफ्त राशन, अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी भी मिलेगी
उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जुलाई 2026 के निःशुल्क राशन वितरण की तारीख घोषित कर दी है। खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार राज्य में 6 जुलाई 2026 से 20 जुलाई 2026 तक सभी उचित दर (राशन) की दुकानों के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और कोटेदारों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पात्र परिवारों को पारदर्शी तरीके से राशन उपलब्ध कराया जाए।
अंत्योदय (AAY) कार्डधारकों को कितना राशन मिलेगा?
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक कार्डधारक को एक कार्ड पर कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें शामिल है—
- 21 किलोग्राम गेहूं
- 14 किलोग्राम चावल
यह पूरा खाद्यान्न पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
पात्र गृहस्थी (PHH) कार्डधारकों को मिलेगा प्रति यूनिट राशन
पात्र गृहस्थी (PHH) श्रेणी के लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा।
इसमें शामिल होगा—
- 3 किलोग्राम गेहूं
- 2 किलोग्राम चावल
यह राशन भी सरकार द्वारा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
अंत्योदय कार्डधारकों को 3 किलोग्राम चीनी भी मिलेगी
जुलाई माह के वितरण के दौरान अंत्योदय कार्डधारकों को अप्रैल, मई और जून के सापेक्ष कुल 3 किलोग्राम चीनी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
- कुल मात्रा: 3 किलोग्राम
- दर: 18 रुपये प्रति किलोग्राम
- कुल भुगतान: 54 रुपये
यह चीनी रियायती दर पर उपलब्ध कराई जाएगी।
राशन लेने के लिए क्या करना होगा?
खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वे 20 जुलाई 2026 तक अपने नजदीकी उचित दर की दुकान पर जाकर राशन अवश्य प्राप्त कर लें।
राशन वितरण के दौरान पहचान के लिए आधार आधारित ई-पॉस (e-POS) प्रमाणीकरण किया जाएगा। यदि किसी स्थान पर यह संभव नहीं होगा तो विभाग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से भी राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
राशन वितरण का समय
राशन का वितरण प्रतिदिन दो चरणों में किया जाएगा—
- सुबह: 8:00 बजे से 12:00 बजे तक
- दोपहर: 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक
सभी उचित दर की दुकानों पर वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे और राशन केवल पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे।
महत्वपूर्ण जानकारी एक नजर में
| विवरण | जानकारी |
| योजना | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) |
| वितरण अवधि | 6 जुलाई से 20 जुलाई 2026 |
| AAY राशन | 35 किग्रा (21 किग्रा गेहूं + 14 किग्रा चावल) |
| PHH राशन | प्रति यूनिट 5 किग्रा (3 किग्रा गेहूं + 2 किग्रा चावल) |
| चीनी | 3 किग्रा (केवल अंत्योदय कार्डधारकों के लिए) |
| चीनी की कीमत | ₹18 प्रति किग्रा |
| कुल भुगतान | ₹54 |
| वितरण समय | सुबह 8–12 बजे एवं दोपहर 2–6 बजे |
जुलाई 2026 के लिए उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण 6 जुलाई से 20 जुलाई तक किया जाएगा। सभी पात्र राशन कार्डधारकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपने नजदीकी उचित दर की दुकान पर जाकर राशन प्राप्त करें। अंत्योदय कार्डधारकों को इस बार खाद्यान्न के साथ रियायती दर पर 3 किलोग्राम चीनी का लाभ भी मिलेगा।